Barabanki News: बाराबंकी जिलाधिकारी के निर्देश क्रम में बीज बिक्री केन्द्रों का किया गया निरीक्षण

बाराबंकी। 06 दिसम्बर। बीजों की उपलब्धता, गुणवत्ता एवं निर्धारित दर पर बिक्री की जांच हेतु जिलाधिकारी बाराबंकी के निर्देश क्रम में आज दिनांक 06.12.2024 को जनपद के बीज बिक्री केन्द्रों पर तहसीलवार गठित टीमों द्वारा कुल 83 बीज बिक्री केन्द्रों पर छापे डाले गये, 40 बीज के नमूने ग्रहित किये गये तथा 09 बीज विक्रेताओं को कारण बताओं नोटिस निर्गत की गई तहसील- नवावगंज में श्रवण कुमार, उप कृषि निदेशक, बाराबंकी द्वारा कुल 06 छापे डाले गये. 05 बीज के नमूनें ग्रहित किये गये।

तहसील-फतेहपुर में राजित राम, जिला कृषि अधिकारी, बाराबंकी द्वारा कुल 18 छापे डाले गये, 10 बीज के नमूने ग्रहित किये गये, 03 विक्रेता मेर्सर्स दिव्यांशी कृषि सेवा केन्द्र छेदा, मेसर्स वर्मा खाद भण्डार छेदा एवं मेसर्स पोरवाल ट्रेडर्स, बेलहरा का बीज विक्रय प्रतिष्ठान बन्द पाये जाने पर कारण बताओं नोटिस निर्गत किया गया।

तहसील हैदरगढ़ में विजय कुमार, उप सम्भागीय कृषि प्रसार अधिकारी, हैदरगढ़, बाराबंकी द्वारा कुल 12 छापे डाले गये, 06 बीज के नमूने ग्रहित किये गये, 02 विक्रेता मेसर्स वर्मा किसान बाजार हुसैनाबाद एवं मेसर्स आध्या इण्टरप्राइ‌जेज, शिवनाम का बीज विक्रय प्रतिष्ठान बन्द पाये जाने पर कारण बताओं नोटिस निर्गत किया गया। तहसील रामनगर में शौरभ कुमार, उप सम्भागीय कृषि प्रसार अधिकारी, सिरौलीगौसपुर द्वारा कुल 06 छापे डाले गये।

तहसील रामसनेहीघाट में प्रीतम सिंह, वरिष्ठ प्राविधिक सहायक ग्रुप-ए, कार्यालय जिला कृषि अधिकारी, बाराबंकी द्वारा 25 छापे डाले गये. 09 बीज के नमूने ग्रहित किये गयें. 03 विक्रेता मेसर्स जे०के० ट्रेडर्स कोटवासडक, मेसर्स राम बीज भण्डार, कोटवाड़क एवं मेसर्स अमित बीज भण्डार रामसनेहीघाट द्वारा प्रतिष्ठान बन्द कर फरार हो जाने के कारण कारण बताओं नोटिस निर्गत की गयी।

तहसील सिरौलीगौसपुर में दीक्षा मिश्रा, वरिष्ठ प्राविधिक सहायक ग्रुप-ए, कार्यालय उ०कृ०नि०, बाराबंकी द्वारा 16 छापे डाले गये, 10 बीज के नमूने ग्रहित किये गये, 01 विक्रेता मेसर्स अन्नपूर्णा खाद भण्डर, पंजरौली का बीज विक्रय प्रतिष्ठान बन्द पाये जाने पर कारण बताओं नोटिस निर्गत किया गया।

जिला कृषि अधिकारी, बाराबंकी द्वारा जनपद के कृषक भाइ‌यों से अपील की गयी कि बीज क्रय करते समय कैशमेमो अवश्य प्राप्त करें। समस्त बीज विक्रेताओं को कड़े निर्देश दिये गये है कि अपने-अपने प्रतिष्ठान पर रेट/स्टाक बोर्ड अवश्य प्रदर्शित करें तथा कृषकों को कैशमेमो अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराये। बिना बीज विक्रय प्राधिकार पत्र के कदापि बीज का व्यवसाय न करें और न ही अनाधिकृत स्रोत्र से किसी प्रकार का बीज बिना बिल/चालान के प्राप्त करें, अन्यथा की स्थिति में सम्बन्धित के विरूद्ध बीज अधिनियम 1966, बीज नियम 1968 तथा बीज नियंत्रण आदेश 1983 एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत कार्यवाही की जायेगी।

रिपोर्ट-एस के सिंह