पराली जलाने पर प्रधान के अधिकार सीज


दिनांक- 17-10-2021

डीपी शुक्ला की रिपोर्ट

उपकृषि निदेशक ने बताया कि समस्त किसान भाई अवगत हैं कि खेतों में पराली / फसल अवशेष जलाना दण्डनीय अपराध है एवं पराली जलाने की घटना पाये जाने पर नियमानुसार अर्थदण्ड एवं अन्य कार्यवाही का भी प्राविधान है। विगत तीन दिवसों में फसल अवशेष जलाने की जनपद में 17 घटनायें तथा कूड़ा जलाने की एक घटना पाई गई है, जिसके सापेक्ष 28 व्यक्तियों पर रू० 70000/- का जुर्माना लगाया गया है जबकि विकास खण्ड निन्दूरा के ग्राम मल्लावां की ग्राम प्रधान श्री अनवर जहां पत्नी स्व० तजम्मुल के प्रक्षेत्र में भी पराली जलाने की घटना पाये जाने पर जिलाधिकारी द्वारा धारा 95 के अन्तर्गत ग्राम प्रधान के समस्त अधिकार सीज किये जाने के निर्देश दिये गये हैं।


इसके साथ ही सम्बन्धित ग्रामों के ग्राम पंचायत / ग्राम विकास अधिकारी, लेखपाल एवं कृषि विभाग के कार्मिकों से स्पष्टीकरण मांगा गया है एवं स्पष्टीकरण संतोषजनक न होने की दशा में उनके विरूद्ध भी अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।


कृषि अपशिष्टों को जलाने से रोकने हेतु कम्बाइन हार्वेस्टिंग मशीन स्ट्रा रीपर विद बाइन्डर का प्रयोग अनिवार्य किया गया है एवं बिना रीपर मशीन के कम्बाइन मालिकों के विरूद्ध सिविल दायित्व निर्धारित करते हुये आवश्यक कार्यवाही भी सुनिश्चित की जा रही है।


समस्त किसान भाइयों से अनुरोध है कि अपने खेत में पराली कदापि न जलायें एवं स्ट्रा रीपर के साथ ही अपने खेतों में कम्बाइन मशीन से कटाई सुनिश्चित करायें ताकि उन्हें किसी प्रकार की विधिक कार्यवाही का सामना न करना पड़े एवं अपने पर्यावरण को सुरक्षित रखा जा सके।


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