चिन्मयानंद पीजीआइ में भर्ती, छात्र को हाईकोर्ट से राहत नहीं

जेएनएन, लखनऊ : शाहजहांपुर की दुष्कर्म पीड़िता को रंगदारी मांगने के आरोप में इलाहाबाद हाईकोर्ट से राहत नहीं मिल सकी है। पीड़िता ने खुद की गिरफ्तारी पर रोक लगाने व कोर्ट में पहले से दर्ज बयान को दोबारा दर्ज कराने की मांग को लेकर अर्जी दाखिल की लेकिन, हाईकोर्ट ने उसे अस्वीकार कर दिया।


उधर, यौन शोषण के आरोपों में घिरे पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वामी चिन्मयानंद सोमवार सुबह शाहजहांपुर से लखनऊ पहुंचे। उन्हें कड़ी सुरक्षा के बीच एसजीपीजीआइ लाया गया। यहां आइसीयू में भर्ती किया गया। हृदय रोग की शिकायत होने पर उनकी एंजियोग्राफी की गई मगर, धमनी में कोई ब्लॉकेज नहीं निकला। ऐसे में डॉक्टर शीघ्र ही उनकी छुट्टी का दावा कर रहे हैं।


हाईकोर्ट ने एसआइटी जांच व कार्रवाई को संतोषजनक माना: दोनों मामलों की जांच कर रही एसआइटी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में सीलबंद लिफाफे में प्रगति रिपोर्ट के साथ केस डायरी पेश की। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर याचिका की सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति मनोज मिश्र तथा न्यायमूर्ति मंजूरानी चौहान की पीठ ने प्रगति रिपोर्ट व केस डायरी को देखा और एसआइटी जांच व कार्रवाई को संतोषजनक माना है। अब जांच की प्रगति रिपोर्ट 22 अक्टूबर को पेश करने का आदेश दिया है।