सुप्रीम कोर्ट की पांच सदस्यीय संविधान पीठ कर सकती है रोजाना सुनवाई का फैसला
तीन सदस्यीय मध्यस्थता पैनल ने अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट की रेजिस्ट्री को सौंप दी है। सुप्रीम कोर्ट ने गत 18 जुलाई को अयोध्या मामले में मध्यस्थता के जरिये सुलह का प्रयास कर रहे तीन सदस्यीय पैनल से 31 जुलाई तक मध्यस्थता में हुई प्रगति पर एक अगस्त को रिपोर्ट मांगी थी। पैनल की ओर से गुरुवार को दोपहर बाद सीलबंद लिफाफे में रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंप दी गई। पिछली सुनवाई पर कोर्ट ने मध्यस्थता पैनल की प्रगति रिपोर्ट देखने के बाद पैनल को 31 जुलाई तक का समय और दे दिया था लेकिन कोर्ट ने रिपोर्ट के तथ्यों को सार्वजनिक करने से यह कहते हुए इन्कार कर दिया था कि कोर्ट का शुरुआती आदेश मध्यस्थता कार्यवाही को गोपनीय रखने का था। इसलिए रिपोर्ट के तथ्यों को रिकार्ड पर दर्ज करना उचित नहीं होगा।
अयोध्या मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय संविधान पीठ कर रही है। पीठ में अन्य न्यायाधीश जस्टिस एसए बोबडे, डीवाइ चंद्रचूड़, अशोक भूषण व एस अब्दुल नजीर हैं।